लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
जयपुर । दी राजलक्ष्मी महिला अर्बन कॉपरेटिव बैंक जयपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद इकबाल खान द्वारा प्रेस वार्ता में बताया कि बैंक से एक व्यक्ति शंकरलाल व उसकी पत्नी लाली देवी निवासी बुद्धसिंह पूरा सांगानेर ने 2007में बैंक से15लाख रुपए का मॉर्गेज लॉन लिया था जिसे नहीं चुकाने पर बैंक द्वारा सहकारी कानून के तहत नियमानुसार वसूली कार्यवाही प्रारंभ की जिसमें नीलामी से बचने के लिए ऋणराशि की कुल बकाया में से आंशिक भुगतान हेतु सह ऋणी शंकर लाल मीणा द्वारा दिया गया 5 लाख रुपए का चेक अनादृत हो गया । बैंक द्वारा2009में चेक अनादरण के संबंध में परिवाद पेश किया जिस पर निर्णय करते हुए विशेष न्यायाधीश भानुप्रिया जैन द्वारा अभियुक्त शंकर लाल मीणा को चेक से दोगुनी राशि 10 लाख रुपए जुर्माना तथा 1वर्ष 8माह के कारावास से दंडित किया।परिवादी बैंक की ओर से पैरवी अधिवक्ता जितेन्द्र सिंह ने की।
















































