लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
–आबादी भूमि पर अवैध निर्माण में प्रभावी कार्रवाई नहीं करने की थी शिकायत
— ग्राम पंचायत की किसी भी कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे
किशनगढ़ रेनवाल, ( नवीन कुमावत)। रेनवाल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बधाल के सरपंच विजय कुमार सामोता को गैर मुमकिन आबादी भूमि पर अवैध निर्माण में प्रभावी कार्रवाई नहीं करने की शिकायत पर निलंबित कर दिया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव ने आदेश जारी कर सरपंच विजय कुमार सामोता को निलंबित कर दिया है।
निलंबन आदेश में लिखा है कि ग्राम पंचायत बधाल के खसरा नंबर 855 /2 गैर मुमकिन आबादी में अवैध निर्माण के संबंध की शिकायत प्रकरण की जांच जिला परिषद की गठित टीम ने की थी। जांच कमेटी की रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर राजस्थान सरकार की पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (4) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बधाल सरपंच विजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही आदेशित किया गया है कि सरपंच निलंबन काल के दौरान में ग्राम पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगे।
जानकारी के अनुसार 15 दिसंबर 2022 को बधाल के मालीराम यादव ने ग्राम पंचायत में शिकायत दर्ज कराई थी कि खसरा नंबर 855/2 में गैर मुमकिन आबादी में अवैध निर्माण चल रहा है, लेकिन पंचायत ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद पंचायत समिति में शिकायत दी। शिकायत पर विकास अधिकारी के नोटिस के बावजूद भी पंचायत प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को रोकने की कोई कार्रवाई नहीं की। उक्त जगह पर अवैध रूप से 6 दुकानों का निर्माण हो गया। बार-बार शिकायत के बाद 78 दिन बाद ग्राम पंचायत ने निषेधाज्ञा जारी की, तब तक दुकानों का निर्माण हो चुका था। केवल शटर लग रहे थे। शिकायत पर जिला परिषद ने चार सदस्यीय जांच कमेटी बनाई। जांच कमेटी ने माना कि सरपंच व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ने अतिक्रमण को रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरपंच को पंचायती राज में निलंबित कर दिया गया।


















































