19 अप्रैल से 1 जून तक एग्जिट पोल पर पूर्ण प्रतिबंध -गुप्ता

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लोकसभा आम चुनाव -2024

जयपुर । भारत निर्वाचन आयोग ने 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से लेकर 1 जून की शाम 6.30 बजे तक के लिए एक्जिट पोल पर रोक लगा दी है। इस दौरान देश भर में सभी लोकसभा क्षेत्रों में एक्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा।

भारत निर्वाचन आयोग से मिले निर्देशों के अनुसार राजस्थान सहित अन्य चुनाव वाले सभी राज्यों में मतदान से 48 घंटे पूर्व ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार एग्जिट पोल करना और एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित या इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना अथवा अन्य किसी तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।

उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी ओपिनियन पोल या किसी अन्य प्रकार के मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी निर्वाचन मामले का प्रदर्शन 48 घंटों की अवधि जो इन चुनावों के संबंध में मतदान के समापन के लिए नियत घंटों के साथ समाप्त हुई हो, तक के लिए रोक रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग में जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 126 एक ही उदाहरण अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल को इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक किया प्रिंट मीडिया में इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।

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