जयपुर। झालावाड़ जिले की अकलेरा नगर पालिका की चेयरमैन से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के 05 अप्रैल, 2024 को दिए गए आदेश की अवहेलना करने पर राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस उमाशंकर व्यास की बेंच ने स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक सुरेश कुमार ओला को अवमानना नोटिस जारी कर 04 सप्ताह में जवाब-तलब किया हैं। इस संबंध में अकलेरा नगर पालिका की चेयरमैन विजय लक्ष्मी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की हैं। एडवोकेट एके जैन ने उच्च न्यायालय को बताया कि अदालत ने 05 अप्रैल को याचिकाकर्ता विजयलक्ष्मी को अयोग्य घोषित करने के निर्णय पर रोक लगा दी थी। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश देने के 05 माह बाद भी आदेश की पालना नहीं हुई हैं। याचिका में अवमाननाकर्ता पर राजनीतिक दुर्भावना से कार्य करने के आरोप लगाए हैं।