सादड़ी थाने में दर्ज हुआ नया कानून लागू होने के बाद पहला मुकदमा

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बाली, सादड़ी। ( जयसिंह राठौ रिपोर्टर ) देश में सोमवार से नया कानून लागू हो गया। नए कानून में धाराएं बदल गई। नए कानून के तहत प्रदेश भर में पहली एफआईआर सादड़ी थाने में FIR 117/2024 सोमवार सुबह 10.22 पर दर्ज हुई। घटना सादड़ी थाना क्षेत्र के मोरखा की हैं।

खेत में से ट्रैक्टर निकालने की बात को लेकर नाराज एक व्यक्ति ने ट्रैक्टर लेकर जा रहे व्यक्ति के साथ लाठी से मारपीट कर घायल कर दिया। घायल हुए व्यक्ति को ग्रामीण सादड़ी सीएचसी में लेकर आए जहा उपचार किया।

पुलिस सीआई चंपाराम ने बताया कि मोरखा निवासी मदनलाल ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह ट्रैक्टर चलाता है, वह किराए से लोगो के खेतों में खड़ाई का कार्य करता है। 30 जून को सरदारसिंह के खेत में खड़ाई की, जिसके पास में सुमेरसिंह का खेत है। उसमें से ट्रैक्टर निकालने की बात को लेकर सुमेरसिंह नाराज हो गया वह सोमवार सुबह ट्रैक्टर लेकर जा रहे मदनलाल को रुकवाकर लाठी डंडे से मारपीट कर दी। घटना में मदनलाल को सिर वह हाथ की कोहनी में चोट आई। BNS की धारा 115(2), 126(2), 324(4) और 324(5) में दर्ज हुई। जबकि यह पूर्व में 323,341 व 427 IPC में दर्ज होती थी।

भारतीय दंड सहिता की जगह अब भारतीय न्याय सहिंता लागू होने से धाराओं में बदलाव हो चुका है। वह नए कानून पूरे देश मे लागू हो चुका है।

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