
चाकसू। (बाबूलाल बैरवा )ग्राम भुरटिया की ढाणी , तहसील , चाकसू जिला जयपर में अनुसूचित जाति वर्ग की बावरिया समाज के लोगो को राजस्थान सरकार ने ग्रामदानी अधिनियम 1971 के तहत लगभग 103 बीघा भूमि आवंटित की , भू धारकों को 35 पट्टे ग्राम पंचायत भुरटिया द्वारा जारी किए गए। जिन पर सरकार ने इंदिरा आवास योजना के तहत पक्के मकान बनवाये ,गरीब व अशिक्षित समाज होने की वजह से राजस्थान सरकार ने वहाँ सरकारी विद्यालय खुलवाया ,ताकि इस वर्ग के स्थानीय बच्चों को शिक्षा मिल सके।
परन्तु वर्ष 2013 में ग्रामदानी ग्राम सभा के अध्यक्ष ने भू माफियाओं से मिलकर उक्त जमीन के आधा हिस्सा को स्थानीय निवासियों से बाहर के व्यक्तियों को आवंटित कर दी गयी। जब ग्रेटर सीतापुर डवलपर्स के द्वारा पक्के निर्मित मकान , व विद्यालय को ध्वस्त किया जाने लगा जिसकी शिकायत पीड़ितों के द्वारा शासन , प्रशासन को दी गयी लेकिन कोई सुनवाई नही हुई , पीड़ित परिवार अपनी भूमि में खेती लगातार कर रहे थे , तथा कच्चे मकान बनाकर रह रहने लगे। परन्तु मई 2022 में भू माफिया आये और कच्चे मकानों को तोड़ दिया। तथा 23 जून 2022 को पीड़ितों के साथ भू माफियाओं ने हमला किया । चोट पहुंचाई, जिस पर थाना चाकसू में FIR 310 /22 दर्ज करवाई, तथा सिविल न्यायालय चाकसू के यहाँ उक्त मकानों ,स्कूल , मंदिर की भूमि पर स्टे ऑर्डर लिया । इसके बावजूद भू माफियाओं की ऊंची पहुंच व स्थानीय विधायक से सांठगांठ के चलते ,तहसीलदार , उपखण्ड अधिकारी , व पुलिस के द्वारा स्टे ऑर्डर की पालना नहीं करवाई गई। जबकि पुलिस पीड़ितों को धमका रही है कि उक्त भूमि में विधायक का हिस्सा है ऐसे में आपकी कोई सुनने वाला नहीं है।