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टोंक। ( कजोड़ गुर्जर) जिले के मालपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत 16 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनते हुए 2 लाख 10 हजार से आर्थिक दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के गुलजार मियां ने बताया कि 16 वर्षीय नाबालिग का 24 जुलाई 2023 में आरोपी संदीप बोहरा ने अपहरण कर ईंट भट्ठे भीलवाड़ा ले गया इस दौरान उसका दुष्कर्म किया गया बाद में पुलिस ने नाबालिक को दस्तयाब किया गया
अभियोजन पक्ष के गुलजार मियां ने पैरवी करते हुए 19 गवाह 44 दस्तावेज़ पेश किया जिसको मध्य नजर रखते हुए वरिष्ठ न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने आरोपी को सजा सुनाई।
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