बसपा विधायको के मामले में हाइकोर्ट का हाईकोर्ट का हस्तक्षेप से इंकार कहा विधायक दे सकेंगे पूर्व की तरह ही वोट

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जयपुर बसपा विधायकों के राज्यसभा चुनाव में अलग से वोट देने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट में इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। नरेश पंकज भंडारी की खंडपीठ खंडपीठ में इस मामले में सुनवाई से ही इनकार कर दिया है और याचिका को खारिज कर दिया है। अधिवक्ता हेमंत नाहटा ने इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। नाहटा ने राजस्थान हाईकोर्ट से बसपा के सभी 6 विधायकों के मत पत्र अलग रखने की मांग की थी। यही नहीं याचिका के निस्तारण तक राज्यसभा के चुनाव पर भी रोक लगाने की मांग की थी । याचिकाकर्ता की मूल याचिका पर नहीं हुए अभी तक नोटिस जारी । राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया भी हो चुकी है शुरू। नामांकन हो चुके हैं, नाम वापसी की तारीख भी निकल चुकी है ,कल होना है मतदान होना है, ऐसे में हाई कोर्ट का इस मामले में दखल देना नहीं रहेगा उचित। पूर्व में भी राज्यसभा चुनाव इसी मतदाता सूची के आधार पर हुए हैं। इसीलिए याचिका को किया जाता है खारिज। न्या

याचिका विचारणीय नहीं

खंडपीठ ने यहां तक कहा कि अब इस याचिका पर किसी तरह का कंसीडर करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है ।ऐसे में इस याचिका को खारिज किया जाता है ।याचिका के खारिज होने से बसपा विधायकों के वोटों के आधार पर चुनाव में बाजी पलटने का ख्वाब देखने वालों के मंसूबों पर भी पानी फिर गया है।

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