जयपुर। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एसोसिएशन की जयपुर परचून यूनियन संसार चंद रोड दोनों अध्यक्षों व कार्य करनी सदस्यों की मीटिंग में केंद्र सरकार के द्वारा एक्सीडेंटल कानून बनाया गया जिसमें 10 साल की सजा व जुर्माना लगाना बताया गया।
प्रवक्ता राजीव त्रेहन ने बताया अगर यह कानून लागू होता है तो इस कानून से पूरे देश के ट्रक ट्रांसपोर्ट वे ट्रैवल्स कंपनियों में हड़कंप मच गया है। इससे पहले कानून में एक्सीडेंट होने पर आईपीसी धारा 304 ए में थाने में ही जमानत हो जाती थी। ट्रायल होने के बाद मात्र 2 साल की सजा का प्रावधान था ।इस काले कानून के तहत भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। व इस कानून के तहत 10 वर्ष की सजा वा हर्जाना राशि का प्रावधान रखा। केंद्र सरकार को इस कानून के बारे में जनता को स्पष्टीकरण करना पड़ेगा कि यह कानून क्या है? इतना सख्त कानून लागू होने पर देश का कोई वाहन चलने वाला ड्राइवर वाहन नहीं चलाएगा क्योंकि इतनी सख्त कानून के फछड़े में वह क्यों पड़ेगा। अध्यक्ष सतीश जैन ने कहा अगर यह कानून लागू होता है तो पूरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री वे ट्रैवल इंडस्ट्री पुनता बर्बाद हो जाएगी । हम इस कड़े कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। ऐसे कानून के तहत हम ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर जनता की सेवा कैसे कर पाएंगे ।हमें हमें अपने ड्राइवर भाइयों के हित में भी सोचना है। परचून यूनियन के अध्यक्ष राम अवतार मोर ने कहा एक्सीडेंट होने पर जो की एक्सीडेंट एक क्राइम नहीं मोटर व्हीकल एक्ट है। अगर भीड़ में किसी ट्रक चालक की गाड़ी से कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तो वह अपने आप को बचाएं या गाड़ी में भारी सामान को बचाएं या फिर थाने में फोन करके पुलिस को संपर्क करें । क्योंकि एक्सीडेंट होने पर मानसिक रूप से ट्रक चालक घबराए होता है। क्योंकि जनता अत्यंत आक्रोश में होती है ,सरकार से आग्रह है कृपया कर इस कड़े कानून पर पूर्णता विचार करें। व ट्रक इंडस्ट्री वह ट्रैवल इंडस्ट्री को बर्बाद होने से बचाए।