अबोध बालिका से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी मुंह बोले मामा को फांसी की सजा

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नागौर ।खबर नागौर के पादु कला से हैं जहां पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश रेखा राठौड़ ने बलात्कार और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है ।खास बात है की न्यायाधीश ने इस मामले में 30 दिन में लगातार 11 सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद आज यह फैसला सुनाया है । आपको बता दें कि नागौर जिले में पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश रेखा राठौड़ इस मामले में मुहं बोले मामा दिनेश जाट को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई।

केरिया मकड़ा गांव में 7 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या की वारदात को 20 सितंबर की रात को आरोपी मुहं बोले मामा दिनेश ने अंजाम दिया । उसके 1 सप्ताह में पुलिस द्वारा अथक प्रयास कर 1 सप्ताह में चालान पेश किया गया। उसके पश्चात कोर्ट में लगातार 11 हीयरिंग हुए 29 गवाह अभियोजन, एक गवाह बचाव पक्ष से लेकर गुरुवार को दोष सिद्ध किया गया है ,जिसे आज फांसी की सजा सुनाई गई। पोक्सो जज ने फांसी की सजा सुनाते हुए टिप्पणी की कि यह क्रूरतम से कुरुरतम अपराध है, और राक्षस प्रवृत्ति को दर्शाता है। बच्चों को बिना भय व सुरक्षा के समाज में कुशलतापूर्वक जीने का अधिकार है। यदि बच्चे घर और घर के बाहर ही सुरक्षित नहीं है तो यह चिंता का विषय है। यदि जस तरह के आरोपी को जिंदा रखा गया तो भविष्य में अपराध की संभावना रहेगी और अन्य अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट ने कहा कि अपराधों में फांसी की सजा का प्रावधान है । इस मामले को भी ऐसा ही माना जाना चाहिए। सजा की सूचना पर कोर्ट परिसर में उपस्थित लोगों ने त्वरित न्याय के लिए थाना अधिकारी अशोक बसु और विशिष्ट लोक अभियोजक सुमेर सिंह खेड़ा का माल्यार्पण कर स्वागत किया।

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