रणजीत हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला
31 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना भी
चंडीगढ़ । रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में अदालत में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम सहित पांच अन्य दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस केस में राम रहीम के अलावा अन्य दोषियों में जसवीर ,अवतार, कृष्ण लाल और सबदिल को सजा सुनाई। पंचकूला में सीबीआई जज सुशील गर्ग ने राम रहीम पर ₹31लाख का जुर्माना भी लगाया है। बाकी चारों दोषियों पर ₹50-50 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में भी उम्र कैद की सजा हो चुकी है। इसके अलावा दो साध्वियों के यौन शोषण मामले में 10 -10साल की सजा हो चुकी है। सोमवार सुबह दोषी राम रहीम की ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई वहीं चार दोषियों को पंचकूला कोर्ट लाया गया उधर सोमवार को पैसा आने के चलते पंचकूला जिला प्रशासन ने सुबह से ही पूरे शहर में धारा 144 लगा दी थी पूरी तरह से जाने के बाद ही लोगों को आने-जाने की अनुमति दी गई थी
रणजीत सिंह हत्याकांड
10 जुलाई 2002 को डेरा सचा सौदा की मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर कुरुक्षेत्र के रणजीत सिंह जी गोली मारकर हत्या कर दी गई । डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने ही साध्वी यौन शोषण मामले में अपनी बहन से गुमनाम चिट्ठी लिखवाई थी। पुलिस जांच से असंतुष्ट रणजीत सिंह के पिता ने जनवरी 2003 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने बेटे की हत्या की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की । जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया। इस मामले में डेरा राम रहीम सहित पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और 8 अक्टूबर को दोषी करार दिया । सीबीआई के वकील एस पी एस वर्मा ने राम रहीम और चारों दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की ,मगर अदालत में उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत पर पूरा भरोसा है।