ट्रेडिंग योजनाओं के नाम पर धोखाधड़ी,सेबी ने जारी की एडवाइजरी

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सेबी ने जारी की ए़डवाइ़जरी

खूब हो रही है धोखाधड़ी, खातों का ट्राजेक्शन दिखाया जाता है अकाउंट में

ट्रेडिंग योजनाओ के जरिये धोखाधडी के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जारी की एडवाइजरी

लोक टुडे न्यूज नेटवर्क

जयपुर । ट्रेडिंग योजनाओ के जरिये आमजन से धोखाधडी के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के द्वारा धोखाधड़ी व्यवहारों की पहचान व निवेशकों के लिए स्पष्टीकरण देकर निवेशकों से ऑनलाइन ट्रेडिंग कोर्स, सेमिनार और शेयर बाजार में मेंटरशिप प्रोग्राम के जरिए लुभाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

महानिदेशक पुलिस, साइबर क्राइम  हेमंत प्रियदर्शी द्वारा साइबर अपराधों पर अंकुश लगानें एवं आमजन में साइबर अपराधो के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से राज्य मे लगातार प्रयास किये जा रहे है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को धोखाधड़ी वाली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मो के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही है, जो सेबी-पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियों निवेशको (FPIs) के साथ संबद्धता का झुठा दावा करते है या सुझाव देते है तथा विशेषाधिकारो के साथ एफपीआई या विदेशी संस्थागत निवेशको (एफआईआई) के उप-खातो या संस्थागत खातो के माध्यम से ट्रेडिंग के अवसर प्रदान करने का दावा करते हैं।

धोखाधड़ी व्यवहारों की करें पहचान

ऑनलाईन ट्रेडिंग कोर्स, सेमीनार और शेयर बाजार में मेंटरशिप प्रोग्राम के जरिये ठगों द्वारा पीड़ितों को लुभाया जा रहा है। इसके लिए वे व्हाटसएप या टेलिग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ-साथ लाइव प्रसारण का भी इस्तेमाल कर रहे है। सेबी-पंजीकृत एफपीआई के कर्मचारी या सहयोगी बनकर वे लोगो को ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करते है, जो कथित तौर पर उन्हे शेयर खरीदने, आईपीओ में सदस्यता लेने के लिए अनुमति देते हैं व साइबर अपराध की योजनाओ को अंजाम देने के लिए झूठे नामो से पंजीकृत मोबाइल नंबरो का उपयोग करते है।

निवेशको के लिए स्पष्टीकरण

डीजीपी  प्रियदर्शी ने बताया कि जनता के लिए यह समझना महत्वपूर्ण हैं कि एफपीआई निवेश मार्ग भारतीयों निवासीयों के लिए उपलब्ध नहीं है, कुछ सीमित अपवादो के साथ जैसा कि सेबी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम 2019 में उल्लेखित है। ट्रेडिंग में “संस्थागत खाते” का कोई प्रावधान नहीं है और इक्विटी बाजार तक सीधी पहुंच के लिए निवेशको के पास क्रमशः सेबी-पजीकृत ब्रोकर / ट्रेडिंग और डीपी के साथ ट्रेडिंग और डीमेट खाता होना आवश्यक है, सेबी ने भारतीय निवेशको द्वारा प्रतिभूति बाजार निवेश के संबंध में एफपीआई ने कोई छूट नहीं दी है।

निवेशको के लिए सलाह, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बरते सावधानी

सेबी ने निवेशको से सावधानी बरतने और ऐसे किसी भी सोशल मीडिया संदेश, व्हाटसएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल या ऐप से दूर रहने का आग्रह किया है जो एफपीआई या सेबी के साथ पंजिकृत फाइल्स के माध्यम से शेयर बाजार तक पहुंच की सुविधा देने का दावा करते है। ऐसी धोखाधड़ी वाली योजनाएं सेबी द्वारा समर्थित नहीं हैं।

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