लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
मनजीत सिंह ब्यूरो चीफ श्रीगंगानगर,
श्रीगंगानगर। घमूंडवाली थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 में दर्ज अफीम तस्करी मामले में श्रीकरणपुर के एडीजे न्यायालय ने दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। कोर्ट ने यह फैसला आज 15 नवंबर को सुनाया।
मामले के अनुसार वर्ष 2015 में घमूंडवाली थाना पुलिस ने बलवीर सिंह और बिंदर सिंह नामक दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बलवीर सिंह के पास से 400 ग्राम तथा बिंदर सिंह के पास से 300 ग्राम अफीम बरामद होने का दावा किया था। दोनों आरोपी गांव पनिहारी, जिला सिरसा (हरियाणा) के निवासी हैं।
पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा नंबर 134/2015 दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था। ट्रायल के दौरान कई पहलुओं पर संदेह की स्थिति बनी रही, जिसके आधार पर एडीजे श्याम कुमार व्यास ने अभियुक्तों को बरी कर दिया।
आरोपियों की ओर से एडवोकेट रामदास सोलंकी ने पैरवी की।




















































