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राज्य में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के संशोधित प्रावधान लागू

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लोक टुडे न्यूज नेटवर्क

विजय कपूर की रिपोर्ट
बीकानेर। राज्य सरकार द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधित नियम 2025 की अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 07 फरवरी 2025 को राजस्थान राजपत्र में किया गया है। इसके पश्चात राज्य में संशोधित नियम लागू हो गये हैं। बीकानेर जिले में जिला कलक्टर द्वारा समस्त रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को संशोधित नियमों के प्रावधानों की पूर्ण पालना बाबत निर्देशित किया है, प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं ● जन्म और मृत्यु की 30 दिवस के पश्चात 1 वर्ष के भीतर की घटना हेतु जारी की जाने वाली अनुज्ञा ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी।● वर्तमान में जन्म या मृत्यु की घटना की सूचना 21 दिवस पश्चात रजिस्ट्रार को देने पर 1 रुपए विलम्ब शुल्क देय है। संशोधन (नियम) में यदि घटना की सूचना 21 दिवस पश्चात परंतु 30 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है, तो 20 रुपए विलम्ब शुल्क देय होगा। यदि घटना की सूचना 30 दिवस पश्चात परंतु वर्ष के भीतर दी जाती है, तो 50 रुपए विलम्ब शुल्क देय होगा तथा घटना की सूचना 1 वर्ष पश्चात दिए जाने पर 100 रुपए विलम्ब शुल्क देय होगा।●चिकित्सा संस्थानों के द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन में 21 दिवस सें अधिक विलम्ब किए जाने पर अथवा सूचना समय पर नही देने पर पूर्व में 50 रुपए की पेनल्टी का प्रावधान था, जिसे बढाकर अब 250 रुपए एवं अधिकतम 1000 रुपए की पेनल्टी का प्रावधान किया गया हैं।●जन्म-मृत्यु के विलम्बित रजिस्ट्रीकरण में नोटरी सत्यापन को समाप्त किया गया हैं।
● अपील का प्रावधान किया गया है। यदि प्रार्थी रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार से संतुष्ट नही हैं तो उच्च स्तर पर अपील कर सकता हैं।
●उक्त अधिसूचना राजस्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 07.02.2025 से लागू हो गयी है।

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