लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
जयपुर (आर एन सांवरिया): सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त सभी लाभार्थियों से अपील की है कि वे अपना वार्षिक सत्यापन जल्द से जल्द करवाएँ। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पेंशनर्स की पेंशन स्थायी रूप से बंद नहीं की गई है। यदि पेंशन सत्यापन न होने के कारण रोकी गई हो, तो वार्षिक सत्यापन के बाद यह पुनः चालू कर दी जाएगी।
मंत्री गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुशासन नीति के तहत विभाग का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र पेंशनर्स को नियमित सामाजिक सुरक्षा पेंशन उपलब्ध कराना है। विभाग ऐसे हर कदम उठा रहा है जिससे पेंशनर्स को बिना किसी परेशानी के पेंशन मिलती रहे।
सामाजिक न्याय मंत्री ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य है। यह सत्यापन हर वर्ष 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच किया जाता है। यदि इस अवधि में सत्यापन नहीं करवाया जाता है, तो पेंशन का भुगतान अस्थायी रूप से रोका जा सकता है, लेकिन सत्यापन के बाद रुकी हुई पेंशन तुरंत चालू कर दी जाती है।
मंत्री गहलोत ने यह भी बताया कि लाभार्थी अब घर बैठे ही Android मोबाइल ऐप “Rajasthan Social Pension and Aadhaar Face RD” के माध्यम से अपने फेस रिकॉग्निशन द्वारा भौतिक सत्यापन कर सकते हैं। इसके अलावा, ई-मित्र कियोस्क या ई-मित्र प्लस केंद्रों पर फिंगर प्रिंट इम्प्रेशन (Biometrics) के जरिए भी वार्षिक सत्यापन करवाया जा सकता है। ई-मित्र कियोस्क पर शुल्क ₹50 और ई-मित्र प्लस पर ₹10 है, लेकिन सरकार ने यह सुविधा लाभार्थियों के लिए पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई है।
