लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
सेंट मीरा पीजी लॉ कॉलेज में कानूनी जागरूकता सेमिनार, महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों पर हुई चर्चा
रिपोर्ट: गौतम शर्मा, राजसमंद
राजसमंद। नाथद्वारा स्थित सेंट मीरा पीजी लॉ कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स के लिए कानूनी जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें कैडेट्स को महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों के संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।
सेमिनार में विधि महाविद्यालय के सहायक आचार्य जितेंद्र श्रीमाली ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 यानी POSH Act के प्रावधानों पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और महिलाओं को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया। 
वहीं सहायक आचार्य फाल्गुनी संत ने बाल लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने वाले कानूनी प्रावधानों, अपराधों की प्रकृति तथा कानून के तहत बच्चों को उपलब्ध संरक्षण और अधिकारों के बारे में बताया।
कैडेट्स ने पूछे सवाल
सेमिनार के दौरान एनसीसी कैडेट्स ने महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े विभिन्न कानूनी विषयों पर सवाल किए। वक्ताओं ने उनके प्रश्नों के जवाब देते हुए कानून की व्यावहारिक समझ विकसित करने पर जोर दिया।
कार्यक्रम में संस्था प्रधान ब्रिजलता सिंह चौधरी, संस्था सलाहकार लखन सिंह चौधरी, सचिव हरि ओम सिंह चौधरी, मनीष शर्मा, आयशा लोहरा सहित एनसीसी अधिकारी एवं महाविद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा।
सेमिनार का उद्देश्य एनसीसी कैडेट्स को महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े कानूनों के प्रति जागरूक करना और उन्हें अपने कानूनी अधिकारों एवं जिम्मेदारियों की समझ देना रहा।