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69.50 लाख से अधिक नए पात्र लाभार्थियों को मिला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ
रितु मेहरा
लोक टुडे न्यूज नेटवर्क, जयपुर |
राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने सुनिश्चित किया है कि कोई भी पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने पारदर्शिता और जनहित में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है।
69.50 लाख नए पात्र जुड़े NFSA से
राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत जनसंख्या के अनुपात में 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सीमा तय थी। यह सीमा पूर्ण होने के कारण नए पात्र परिवारों को योजना से लाभ नहीं मिल पा रहा था।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाकर 69 लाख 50 हजार नए पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ा गया है।
यह राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा उपलब्धियों में से एक मानी जा रही है, जिससे वंचित वर्गों को खाद्य, गैस, बीमा और चिकित्सा जैसी बहुस्तरीय सुरक्षा प्राप्त हुई है।
‘गिव अप अभियान’ ने निभाई अहम भूमिका
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शुरू हुआ ‘गिव अप अभियान’ (1 नवम्बर 2024) इस विस्तार की रीढ़ साबित हुआ।
इस अभियान के तहत 41.95 लाख अपात्र लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा, जबकि 27 लाख से अधिक लोग ई-केवाईसी नहीं करवाने के कारण स्वतः सूची से बाहर हुए।
मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में तय किए गए 10 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य भी अल्प समय में पूरा कर लिया गया। अब यह अभियान जनआंदोलन का रूप ले चुका है।

सरल प्रक्रिया और पारदर्शी व्यवस्था
राज्य सरकार ने पात्र लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया है।
अब जिला कलेक्टरों को भी नए लाभार्थियों को NFSA सूची में सम्मिलित करने का अधिकार दिया गया है।
साथ ही, पात्र नागरिक www.food.rajasthan.gov.in पोर्टल के माध्यम से स्वयं नाम हटाने या जोड़ने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
कई योजनाओं का एकीकृत लाभ
खाद्य सुरक्षा से जुड़ने वाले लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं,
मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत प्रति वर्ष 12 गैस सिलेंडर (450 रुपये प्रति सिलेंडर),
मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में ₹5 लाख का निशुल्क बीमा,
और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो रही है।
‘सशक्त राजस्थान–समृद्ध राजस्थान’ की दिशा में ऐतिहासिक कदम
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी नीतियों और कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का यह विस्तार न केवल प्रशासनिक दक्षता का प्रमाण है, बल्कि सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और समान अवसर के संकल्प को साकार करने वाला ऐतिहासिक कदम है।
राजस्थान सरकार की यह पहल ‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ के विज़न को साकार कर रही है।