लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
उनियारा (सत्यप्रकाश मयंक)।उपखंड क्षेत्र के अलीगढ़ कस्बे में मंगलवार को आयोजित शिविर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 26 खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को अनुज्ञा पत्र जारी किए । राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त एच गुईटे एवं अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा पंकज ओझा की ओर से जारी निर्देषानुसार अलीगढ़ कस्बे के आस पास से जुडे खाद्य कारोबारियों के लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेषन के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य कारोबार के लिए लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन शिविर मंगलवार को सुबह 10 से 4 बजे तक ग्राम पंचायत अलीगढ़ में लगाया गया। शिविर में 26 थोक व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हुए जिन्हें हाथों हाथ लाईसेंस दिए गए। शिविर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ शैलेन्द्र सिंह चौधरी के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन वितरित किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने बताया कि बिना खाद्य लाईसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने शहरी एवं ग्रामिणी क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुडे विक्रेताओं, निर्माताओं एवं खाद्य कारोबार करने वाले सभी से कहा है कि जिन व्यापारियों ने अब तक भी लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन नही करवाया है, वे शीघ्र शिविर या ईमित्र द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करे। शिविर में मोबाईल फूड लैब द्वारा लोगों को जन जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त होली के त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने सोप कस्बे से आकस्मिक निरीक्षण कर मेसर्स मदन मोहन किराना स्टोर से कच्ची घणी सरसों तेल व रिफाइंड पॉम ऑयल, जैन किराना स्टोर से कच्ची घणी सरसों तेल, पोरवाल किराना एंड जनरल स्टोर से घी, नामदेव मिष्ठान भंडार से मावा बर्फी, नागर मिष्ठान भंडार से मिश्री मावा, श्याम किराना स्टोर से घी, शांतिनाथ प्रोविजन स्टोर से मैदा का नमूना लेकर जांच हेतु भिजवाया । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उक्त कार्यवाही में अविनाश साहू, राजेंद्र सैनी, रामेश्वर प्रसाद, जितेंद्र आदि उपस्थित रहे।
















































