जानलेवा हमले के 3 दोषियों को 10 साल की कैद और 50-50 हजार का जुर्माना

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लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
धौलपुर । जिले में करीब छह साल पहले हुए जानलेवा हमले के एक मामले में अपर सेशन न्यायालय, धौलपुर ने तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।


अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि यह मामला धौलपुर जिले के कौलारी थाना क्षेत्र के गांव जमालपुर का है। 30 अगस्त 2019 को जमालपुर निवासी नाहर सिंह पुत्र भगवान सिंह ने कौलारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार, नाहर सिंह ने बताया था कि उसके खेत में गांव के श्रीनिवास की बकरियां चर रही थीं। जब उसने बकरियों को खेत से हटाने के लिए मना किया, तो श्रीनिवास, रामवीर और मुकेश ने एकराय होकर लाठी, डंडों और कुल्हाड़ी से उस पर और उसके पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में कुल्हाड़ी के वार से नाहर सिंह के पिता भगवान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि लाठी-डंडों के हमले में नाहर सिंह के दोनों हाथ और सिर में चोटें आईं।
पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच की और कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। अपर सेशन न्यायाधीश राकेश गोयल ने तीनों अभियुक्तों रामवीर पुत्र गंगाराम, मुकेश पुत्र गंगाराम और श्रीनिवास पुत्र रामवीर, सभी निवासी जमालपुर को दोषी पाया और उन्हें यह सजा सुनाई।

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