लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
श्रीकरणपुर क्षेत्र की घटना, पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराएं लागू
श्रीगंगानगर | ब्यूरो चीफ – मनजीत सिंह
श्रीगंगानगर | श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर थाना क्षेत्र से एक गंभीर और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर घर से भगाने और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर मुख्य आरोपी सहित पांच लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
एडवोकेट विशाल भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है।
क्या है पूरा मामला?
प्राथमिक जानकारी के अनुसार यह घटना 8 जनवरी 2026 की रात की बताई जा रही है। पीड़िता के पिता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी उनके ही गांव के निवासी हैं। रिपोर्ट के अनुसार मुख्य आरोपी छिन्द्र सिंह नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया, जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इस अपराध में छिन्द्र सिंह के साथ अन्य चार लोगों की संलिप्तता भी सामने आई है।
गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज
श्रीकरणपुर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ FIR संख्या 0012/2026 दर्ज की है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(1), 70(2), 308(2) और 79 तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 3, 4(2), 16 और 17 के तहत मामला दर्ज किया है।
ये हैं नामजद आरोपी
पुलिस ने इस मामले में कुल पांच आरोपियों को नामजद किया है:
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छिन्द्र सिंह (मुख्य आरोपी)
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जसविंदर सिंह पुत्र गुरजंट सिंह
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मलकियत सिंह पुत्र महेंद्र सिंह
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कुलविंदर सिंह
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जगदीश सिंह पुत्र आसा सिंह
पुलिस की जांच जारी
श्रीकरणपुर थाना प्रभारी रजीराम सहारण ने बताया कि पीड़िता को दस्तयाब कर लिया गया है और उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
















































