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फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर कल

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लोक टुडे न्यूज नेटवर्क

किशनगढ़ रेनवाल। ( नवीन कुमावत)। खाद्य व्यापारियों के लिए शुक्रवार को अग्रवाल धर्मशाला में फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर लगाया जाएगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉक्टर हंसराज भदालिया ने बताया कि
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त राजस्थान जयपुर के निर्देश पर ये शिविर लगाया जा रहा है। इसमें खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर द्वितीय की टीम का भी सहयोग रहेगा। शिविर में खाद्य व्यापारियों के फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन मौके पर ही बनाए जाएंगे।
भदालिया ने बताया कि शुक्रवार को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होने वाले इस शिविर में खाद्य व्यापारियों के फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन बनाकर वितरित करने के साथ ही व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 में निहित प्रावधानों की जानकारी प्रदान की जाएगी। शिविर में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किराना, मिठाई, होटल, डेयरी, रेस्टोरेंट, हलवाई, केटरिंग व्यापारियों, फास्ट फ़ूड, चाट, पकौड़ी, फल, सब्जी का ठेला, स्टॉल लगाने वाले विक्रेताओं के आवेदन ऑनलाइन कर मौके पर ही लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन जारी किए जाएंगे।
शिविर मे एमएफटीएल (मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब ऑन व्हील्स) के माध्यम से आमजन को खाद्य पदार्थों की शुद्धता, गुणवत्ता एवं मिलावाट के संबंध मे जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही आमजन के लिए खाद्य पदार्थों की जाँच करवाने की सुविधा मौके पर ही उपलब्ध होगी। शिविर मे जिन खाद्य कारोबारकर्ता का वार्षिक टर्न ओवर 12 लाख से कम है, उनका फ़ूड रजिस्ट्रेशन जारी किया जाएगा। उन्हें फ़ूड रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप मे आधार कार्ड, पेन कार्ड की फोटो कॉपी एवं स्वयं की एक पासपोर्ट साइज की फोटो साथ लानी अनिवार्य है। जिन खाद्य कारोबारकर्ता का वार्षिक टर्न ओवर 12 लाख से ज्यादा है, उन्हे फ़ूड लाइसेंस हेतु आधार कार्ड की कॉपी, पेन कार्ड, बिजली बिल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी।

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