लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
पिता और भाई को भी 3-3 साल की सजा
भरतपुर।
कोतवाली थाना क्षेत्र में चार साल पहले हुए प्रेम प्रसंग में हत्या के मामले में कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास और उसके पिता व भाई को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही अदालत ने मुख्य आरोपी पर ₹20,000 और पिता व भाई पर ₹5,000-₹5,000 का जुर्माना भी लगाया है।
मामला: एकतरफा प्यार में हुई थी हत्या
लोक अभियोजक कुलदीप धनकड़ ने बताया कि 26 जनवरी 2021 की सुबह मुखर्जी नगर कॉलोनी निवासी सुनील (24) ने अपनी पड़ोसन अंकिता (19) को गोली मार दी थी।
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आरोपी सुनील, अंकिता से एकतरफा प्यार करता था।
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घटना वाले दिन अंकिता अपनी छत पर घूम रही थी।
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तभी सुनील घर के बगल में सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ा और अंकिता के पेट में गोली मार दी।
अंकिता की बड़ी बहन कनिष्का ने गोली की आवाज सुनकर छत पर पहुंचकर देखा, लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुका था। सुनील को भागते हुए कॉलोनी के कई लोगों ने देखा था।
घटना के बाद की कार्रवाई
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अंकिता को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया।
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अंकिता के पिता शक्ति राजपूत की शिकायत पर पुलिस ने 4 फरवरी 2021 को आरोपी सुनील को गिरफ्तार किया।
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जांच में सुनील के पिता वीरेंद्र सिंह और भाई राकेश सिंह की संलिप्तता भी सामने आई, जिन्होंने आरोपी को बचाने की कोशिश की थी।
कोर्ट का फैसला
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीड़न प्रकरण कोर्ट ने शुक्रवार को मामले पर फैसला सुनाते हुए आदेश दिए:
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सुनील (मुख्य आरोपी) – आजीवन कारावास + ₹20,000 जुर्माना।
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वीरेंद्र सिंह (पिता) व राकेश सिंह (भाई) – 3-3 साल की सजा + ₹5,000-₹5,000 जुर्माना।

मुख्य बिंदु (Highlights):
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26 जनवरी 2021 को अंकिता की गोली मारकर हत्या।
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आरोपी करता था एकतरफा प्यार ।
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छत पर चढ़कर मारी थी गोली।
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कोर्ट ने मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास और पिता-भाई को भी दोषी करार दिया।



















































