लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
मुनेश धाकरे ब्यूरो चीफ
शरण देने वाले पर 10 हजार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित
धौलपुर। डकैतों को शरण, खाना खिलाने, सहयोग व संरक्षण देने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को 10 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 9 दिसंबर 2017 का है, जहां धौलपुर जिले के सरमथुरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।
विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि सरमथुरा थाना क्षेत्र के गोलारी के जंगल में डकैत पप्पू गुर्जर व उसकी गैंग को आरोपी ने शरण दी थी, उन्हें खाना खिलाया था और पुलिस के पहुंचने पर भगाने में उनका सहयोग किया था। मामले में पुलिस ने जांच अनुसंधान किया और कोर्ट में चालान पेश किया।
उसी प्रकरण में विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल ने 9 जुलाई 2025 को फैसला सुनाते हुए दोषी सिद्ध होने पर आरोपी देशराज पुत्र हरी सिंह निवासी पासी का पुरा सोने का गुर्जा थाना बाड़ी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।















































