लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
जयपुर। तत्कालीन झालावाड़ नगर पालिका में 25 साल पहले वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़े प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस समीर जैन की बेंच ने एसीबी को मामले में दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा कर राज्य सरकार एवं शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर 04 सप्ताह में जवाब तलब किया हैं।
ACB की दर्ज FIR को दी चुनौती
इस संबंध में तत्कालीन नगर पालिका के अध्यक्ष महेश हाडा ने एसीबी की 25 फरवरी, 2025 को दर्ज की गई एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अधिवक्ता एके जैन और समर्थ जैन ने याचिकाकर्ता नगर पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष महेश हाडा की ओर से पैरवी करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि उपरोक्त मामले में कोई अपराध ही घटित नहीं हुआ हैं। परिवादी मूलचंद मीणा ने हाईकोर्ट तक मुकदमा हारने के बाद तथाकथित अपराध की 25 साल बाद यह झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। एडवोकेट एके जैन एवं समर्थ जैन ने हाईकोर्ट को बताया कि परिवादी मूलचंद मीणा ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगराम मीणा से मिलीभगत कर उपरोक्त प्रकरण दर्ज किया गया हैं।
एएसपी ने मामले में गलत प्रारंभिक जांच की थी। उपरोक्त जमीन नीलामी से नहीं बेचकर आवंटित करने से नगर पालिका को 12 हजार रुपए का नुकसान बताया गया हैं। साथ ही मामले में पूर्व चेयरमैन के समय भी नुकसान बताने के बावजूद उपरोक्त एफआईआर में कोई आरोपी ही नहीं नहीं बताया गया हैं। ऐसे में गलत तथ्यों पर दर्ज की गई उपरोक्त एफआईआर को रद्द किए जाने के आदेश दिए जाए।










































