लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
सभी आरोपी बरी
श्रीगंगानगर | (मनजीत सिंह) श्रीकरणपुर न्यायालय ने केसरीसिंहपुर थाना में 2 अक्टूबर 2007 को पुलिस कर्मियों को बंधक बनाकर मारपीट करने के आरोप में दर्ज मामले में सभी आरोपियों को संशय का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
मामले के अनुसार, 2 अक्टूबर 2007 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर ड्राई-डे के दौरान शराब ठेके खुलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। उस दौरान शराब ठेकेदार युधिष्टर जग्गू और अन्य 21 लोगों ने पुलिस कर्मियों से बहस की और उन्हें ठेके के अंदर बंधक बनाकर मारपीट की।
इस पर पुलिस ने युधिष्टर जग्गू समेत 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया।
करीब 18 साल तक चले ट्रायल में एडवोकेट जगदीश डाबला और एडवोकेट सतीश अरोड़ा ने आरोपियों के बचाव में पैरवी की। ट्रायल के दौरान 3 आरोपियों की मौत हो जाने के बाद, शेष 18 आरोपियों को एसीजेएम मुकुल गहलोत ने संदेह का लाभ देते हुए बरी करने के आदेश दिए।




















































