: राजस्थान हाईकोर्ट ने परीक्षा रद्द की, 859 पद प्रभावित
लोक टुडे न्यूज नेटवर्क सत्येंद्र सिंह चौधरी
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने राजस्थान पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा-2021 को पेपर लीक के कारण रद्द कर दिया। इस फैसले से 859 पदों पर हुई भर्ती प्रक्रिया निरस्त हो गई।
कोर्ट में क्या हुआ
हाईकोर्ट ने 14 अगस्त को दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था और 18 अगस्त तक सभी पक्षों से लिखित पक्ष मांगा था। आज फैसला सुनाते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई। यह मामला कैलाश चंद शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद तय हुआ।
किस-किस ने रखे तर्क
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने परीक्षा रद्द न करने का पक्ष रखा था।
याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट मेजर आर.पी. सिंह, एडवोकेट हरेंद्र नील और ओमप्रकाश सोलंकी ने पैरवी की।
सफल अभ्यर्थियों की ओर से सीनियर एडवोकेट आर.एन. माथुर आदि ने दलीलें दीं कि पूरी परीक्षा रद्द न की जाए।
वह बातें जो जानना जरूरी है
2021 की SI परीक्षा में पेपर लीक और डमी उम्मीदवारों के आरोपों के बाद SOG की जांच चली। कई ट्रेनी SI की गिरफ्तारी भी हुई। सरकार का तर्क था कि गड़बड़ी सीमित दायरे में थी, इसलिए पूरी परीक्षा रद्द न हो; लेकिन अदालत ने निष्पक्षता के सिद्धांत को प्राथमिकता दी।
आगे क्या?
सरकार ने संकेत दिए हैं कि नए सिरे से भर्ती कराई जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2021 के 859 पद नई भर्ती में शामिल होंगे। कुछ रिपोर्ट्स में 897 अतिरिक्त पद जोड़कर 2025 की भर्ती कुल ~1912 पदों पर कराने की बात भी कही गई है। (आधिकारिक अधिसूचना का इंतज़ार करें।)
उम्र सीमा पार कर चुके 2021 बैच के अभ्यर्थियों को भी अवसर मिलने का प्रावधान प्रस्तावित बताया जा रहा है। (विस्तृत दिशा-निर्देश सरकार/एजेंसी की नोटिफिकेशन में स्पष्ट होंगे।)














































