लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
जयपुर। आल इंडिया कांग्रेस ओ बी सी विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक राजेन्द्र सेन ने बताया कि चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा में सामान्य श्रेणी की कट ऑफ से अधिक अंक लाने वाली अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर करने पर अभियार्थी नेहा व अन्य न्याय पाने के लिए हाईकोर्ट में रिट लगाई है। हाईकोर्ट ने प्रमुख स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य निदेशक व राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरयूएचएस) से जवाब मांगा है। साथ ही अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल करने का अंतरिम आदेश दिया।
सैन ने बताया कि आरयूएचएस ने सितम्बर 2024 में भर्ती निकाली। 1700 पदो पर 27 अप्रेल 2025 को भर्ती परीक्षा में अभ्यार्थी शामिल हुई। इसके बाद आरयूएचएस ने दस्तावेज सत्यापन व पात्रता लिस्ट जारी की, सामान्य वर्ग की कट ऑफ से अधिक अंक आने के बावजूद ओ बी सी अभ्यार्थी को इस सूची में शामिल नहीं किया।
जबकि सामान्य श्रेणी की कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से बाहर् किया जाना आरक्षण संविधान के प्रावधानों के विपरीत है।
सेन ने राजस्थान सरकार से मांग की है कि इस प्रकरण में आरक्षण विरोधी दोषी अधिकारियो पर कार्यवाही कर निलंबित किया जाये ताकि भविष्य मे ओबीसी आरक्षित अभ्यार्थी नौकरी से वंचित न रह सके।













































