ग्राम पंचायत ने बिना भौतिक सत्यापन किए 25 वर्ष पूर्व जारी पट्टे का नवीनीकरण कर प्रॉपर्टी डीलरों को पहुंचाया लाभ

हनुमानगढ़/ रावतसर/ पल्लू। (जगत जोशी ब्यूरो चीफ) कस्बे को जब से उपतहसील से तहसील में क्रमोन्न्त किया है, तब से लगातार भूमि की कीमत बढ़ रही है। क्योंकि पल्लू तहसील के साथ-साथ यहां ब्रह्माणी की धर्म नगरी व 80 गांवों का बाजार पॉइंट भी है। यहां भूमि की बढ़ती कीमत में प्रॉपर्टी डीलरों के भी वारे न्यारे हो रहे है और ज्यादा मुनाफा लेने के चक्कर में जोड़-तोड़ कर रहे है ,जिसका ताजा उदाहरण आज से 25 वर्ष पूर्व कृषि भूमि में बने पट्टे का बिना भौतिक सत्यापन किए ग्राम पंचायत के सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा नवीनीकरण कर करना है। नवीनीकरण किया गया पट्टा 22 नवंबर 1999 को उषा देवी पत्नी चन्द्र प्रकाश के नाम से था। चन्द्रप्रकाश खुद पटवारी है जो ड्यूटी के दौरान पल्लू रहा था। उसने 1999 में किसी तरह से अपनी पत्नी के नाम पट्टा बनवा लिया जिसको अब 25 वर्ष बाद सरपंच सुनीता देवकीनन्दन जोशी व ग्राम विकास अधिकारी औंकार मल चौधरी ने बिना पट्टे की भूमि का स्त्यापन किए प्रॉपर्टी डीलर को लाभ पहुंचाने के मकसद से नवीनीकरण कर दिया।अभी कुछ दिन पहले हुए ड्रोन से आबादी भूमि सर्वे से भी इस पट्टे की भूमि आबादी भूमि से बाहर है फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा सभी नियमों को ताक पर रख कर प्रॉपर्टी डीलर के लिए कृषि भूमि में जारी पट्टे का नवीनकरण कर दिया गया।

नवीनीकरण किए पट्टे की भूमि अब मेगा हाइवे की बाउंड्री में

नवीनीकरण किए गए पट्टा नंबर दो उषा देवी पत्नी चन्द्रप्रकाश मेगा हाइवे पर स्थित पुलिस थाने के सामने की भूमि है, जो कृषि भूमि के साथ-साथ मेगा हाइवे की बाउंड्री में भी आती है। पट्टा नंबर दो 17 सौ वर्ग फीट का बना हुआ है और इसकी भूमि का मेगा हाइवे पर होने के कारण लाखों रुपए में बेचान कर दिया। रिडकोर प्रबन्धकओमवीर ने बताया कि प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा पुलिस थाने के सामने मेगा हाइवे की बाउंड्री सीमा पर अतिक्रमण कर दुकानों का निर्माण शुरू किया गया। जिसके लिए रिडकोर ने मेगा हाइवे की बाउंड्री में होने के कारण सभी को बार-बार नोटिस जारी किए जा रहे है। ग्राम पंचायत ने पट्टे का नवीनीकरण किस आधार पर किया, वो समझ से बाहर है । जबकि सरपंच को मेगा हाइवे की बाउंड्री व आबादी भूमि की पूरी जानकारी है। इस संबंध में तहसीलदार दिव्या चावला को लिखा गया है की यह भूमि मेगा हाइवे की बाउंड्री की है और आगामी आदेश ताक इस भूमि की रजिस्ट्री नहीं की जाए।

पट्टे पर कर दी रजिस्ट्री जारी

ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए गए पट्टे के नवीनीकरण के आधार पर तहसील कार्यालय ने पंजीयन कर पट्टे की भूमि की दूसरे के नाम रजिस्ट्री कर दी।तहसीलदार दिव्या चावला ने बताया कि हमारे कार्यालय में ग्राम पंचायत द्वारा नवीनीकरण किया पट्टा पंजीयन के लिए आया जिसको तहसील कार्यालय द्वारा 28 जून को पंजीयन कर दिया गया। पंजीयन किए पट्टे के आधार पर तहसील कार्यालय द्वारा दूसरे व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री कर दी गई।

इनका कहना

ग्राम पंचायत आबादी भूमि के अलावा कृषि भूमि का पट्टा जारी नहीं कर सकती। यदि कृषि भूमि का ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया है तो वो गलत है। फिर भी इसकी कोई शिकायत आती है तो जांच कारवाई जाएगी।

त्रिभुवन सिंह ब्लॉक विकास अधिकारी रावतसर

हमने 1999 में जारी हुए पट्टे का पंचायत के रिकॉर्ड के अनुसार नवीनीकरण किया है। मौके पर जाकर भूमि का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।
देवकीनन्दन जोशी सरपंच प्रतिनिधि

जारी किए गए पट्टे की भूमि खसरा नंबर 224 में आती है जो कृषि भूमि है। ग्राम पंचायत ने पट्टा किस आधार पर जारी किया इसकी मुझे कोईजानकारी नहीं।
सिरदारा राम हल्का पटवारी पल्लू

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