जयपुर । राजस्थान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों को अब साल में दो बार विभागीय पदोन्नति के अवसर मिल सकेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए आदेश जारी किये हैं। गहलोत ने वर्ष में दो बार विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी ) की बैठक आयोजित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय के बाद सभी विभागों में विभागीय पदोन्नति ,समिति की नियमित बैठक के बाद भी रिक्त पदों के लिए समिति की एक बैठक और आयोजित हो सकेगी। प्रस्ताव के अनुसार सभी सेवाओं में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर यदि नियमित डीपीसी 30 सितंबर से पूर्व हो जाती है। एवं डीपीसी के पश्चात किसी पद संवर्ग के 15% से अधिक पद 31 दिसंबर तक हो जाते हैं, तो ऐसे पदों को भरने के लिए डीपीसी अनुशंसा का रिव्यू किया जा सकेगा तथा उसी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक डीपीसी कर भरा जा सकेगा।