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पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 10 साल कारावास और ₹100000 का जुर्माना

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मकराना । मकराना के पूर्व विधायक भवरलाल राजपुरोहित को 20 साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एडीजे कोर्ट मकराना ने दोषी मानते हुए 10 साल का कारावास और ₹100000 का आर्थिक जुर्माना लगाया है। एडीजी मकराना कुंमकुम ने 20 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक राजपुरोहित को सजा सुनाई ।इसके बाद स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि 20 साल पहले नाबालिग बच्ची से सामूहिक रेप का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में में एडीजे कोर्ट में सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक को सजा सुनाई है।

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