धौलपुर। कांग्रेस विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को जेईएएन से मारपीट के मामले में 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। विधायक की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। धौलपुर के बाड़ी विधुयत कार्यालय में घुसकर मारपीट की थी और मारपीट में घायल हुए अभियंता अभी भी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है । गिर्राज सिंह मलिंगा ने 1 दिन पूर्व ही जयपुर में पुलिस कमिश्नर कार्यालय में सरेंडर किया था। उसके बाद पुलिस मलिंगा को गिरफ्तार कर धौलपुर लेकर आई थी। गुरुवार को sc-st नयालय के समक्ष पेश किया गया जहाँ से वकीलों की तमाम दलील सुनने के बाद न्यायालय ने गिर्राज सिंह मलिंगा को 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है ।
मलिंगा निकले कोरोना संक्रमित
मुकदमों की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सगीर अहमद ने बताया कि विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा की जमानत अर्जी कोर्ट के समक्ष पेश की थी। लेकिन न्यायालय ने दलील सुनने के बाद मलिंगा को जेल भेज दिया है। अब हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाएंगे। आपको बता दें कि विद्युत निगम कार्यालय में 28 मार्च 2022 को सहायक अभियंता हर्षादीप्ति एवं नितिन गुलाटी के साथ मारपीट हुई थी। प्रकरण में विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा के खिलाफ मारपीट और एससी एसटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत कराया था । इसके बाद प्रदेश में विद्युत अभियंताओं ने और कर्मचारियों ने आंदोलन चलाया था। इसके बाद मुख्यमंत्री की समझाइश पर ही है सरेंडर किया था। मलिंगा को 15 दिन की न्यायायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। लेकिन विधायक मलिंगा की कोरोना रिपोर्ट आने के बाद मलिंगा को अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा।
हाईकोर्ट में लगाएंगे जमानत याचिका
इस दौरान मलिंगा ने बताया कि मुझे कानून पर पूरा विश्वास है और उसे भी न्याय मिलेगा। उनके साथ किस तरह का विश्वासघात नहीं हुआ है उन्होंने सरेंडर करके अच्छा ही काम किया है जिससे पुलिस को भी परेशानी नहीं होगी और दोनों ही पक्षों को इससे न्याय मिलेगा।