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सरस डेयरी भर्ती में आरक्षण नीति को लागू नहीं करने पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

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जयपुर। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन द्वारा 20 साल बाद 2021 में 523 पदों पर भर्ती निकली गई । जो जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर व अन्य पदों पर सीधी भर्ती निकली गई। परतु अभियार्थीओ ने सरस डेयरी फेडरेशन जयपुर को कई बार लिखित में प्रतिवेदन भी दिया। उक्त भर्ती में आरक्षित वर्ग SC,ST को अनदेखा किया गया है ।उक्त पदों पर आरक्षण का लाभ नही दिया गया। ऐसे में चरण सिंह मीणा व अन्य के मामले न्यायालय में सुनवाई हुई ।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हितेष बागड़ी ,ने न्यायालय को बताया कि सरस डेयरी फेडरेशन बोर्ड ने विज्ञप्ति ने अनदेखी करते हुए रिजर्वेशन पोलिसी के आधार पर पदों को नही निकाला गया है जबकि हर विज्ञप्ति में कानून के हिसाब से रिजर्वेशन पोलीस के तहत भर्ती निकली जाती है साथ ही भर्ती पूरे राज्य की एक निकालने की जगह जिला आधार पर निकली, जो गलत है। विषयों में भी फ़ूड व डेयरी के साथ इंजीनियरिंग के विषय जोड़ दिए गए। उक्त तर्को के स्वीकार करते हुए जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने नोटिस जारी करते हुए राज सरकार व सरस फेडरेशन बोर्ड से जवाब -तलब किया है याचिका का निस्तारण कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

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