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ऑनलाइन जारी रहेगी पढ़ाई, बच्चों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे स्कूल प्रबंधन, सरकार ने जारी की गाइडलाइन

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जयपुर। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरों के बीच लगातार स्कूलों में आ रहे कोरोना संक्रमित बच्चों के चलते राज्य सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार की गाइडलाइन के अऩुसार कोविड उपयुक्त व्यवहार टेस्ट ट्रैक ट्रीट प्रोटोकॅाल एवं टीकाकरण के साथ- साथ मास्क को अऩिवार्य कर दिया गया है। सेनेटाईजेशन , दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।

शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर गाइडलाइन

प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों को लेकर भी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय , कॅालेज, कक्षा 1 से 12 वीं तक एवं कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। स्कूल- कॅालेज के शैक्षणिक – अशैक्षणिक स्टाफ के आवागमन के साधनों के चालक आदि का 14 दिन पूर्व का वैक्सीन की दोनों खुराक लगा होना जरुरी है। शैक्षणिक – अशैक्षणिक स्टाफ, स्टूडेंटस के आवागमन के लिए वाहनों में क्षमता के अनुसार ही लोग यात्रा कर सकेंगे।

स्कूल आने से पूर्व स्टूडेंटस को अपने अभिभावकों से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वे माता- पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते उन पर किसी तरह का दबाव नहीं डाल सकते। अटेंडेंस के लिए भी ऑनलाइन अध्ययन को आधार माना जाएगा। स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेगी। शिक्षण संस्थाओं को स्टाफ और बच्चों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। स्कूल में आवागमन और कक्षा में भी नो मास्क , नो एंट्री को सख्ती से लागू करना होगा। स्कूल प्रबंधन स्टाफ और स्टूडेंटस को भी मास्क उपलब्ध कराएगा। बैठने की व्यवस्था भी इस तरह की जाए की दो स्टूडेंटस के बीच दो गज की दूरी हो। शिक्षण संस्थाओं द्वारा होने वाली प्रार्थना सभा और भीड़ – भाड़ वाले आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। मुख्यद्वार से प्रवेश और निकास के समय भी दो गज की दूरी रखनी चाहिए। संस्थान की कैंटिन को भी बंद रखना होगा। प्रतिदिन काम में आने वाली स्टेशनरी और अन्य उपकरणों को सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा।

अन्य गतिविधियों में भी दो गज की दूरी, मास्क है जरुरी

सरकार की गाइडलाइऩ के अऩुसार अन्य मेले, खेल के आयोजन , शादी – विवाह में भी मास्क और सेनेटाईजर अऩिवार्य रहेगा। भारत सरकार द्वारा लॅाकडाउन उपायों की क्रियान्विति के लिए इंसीडेंट कमांडर नियुक्त किये गए है। इसके लिए जिला कलेक्टर एंटी कोविड टीम एक्ट बनाएंगे। जो कोविड एप्रोप्रियट व्यवहार की पालना , टीकाकरण एवं अन्य जन- जागरण अभियान में सहयोग करेगा।

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