लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
छात्र-छात्राओं को बाल विवाह, महिला सुरक्षा और साइबर अपराध पर किया गया प्रशिक्षित
पादूकलां – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पादूखुर्द स्थित बजरंग शिक्षण संस्थान में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में पैरा लीगल वॉलेंटियर (अधिकार मित्र) जुगल सिंह सोलंकी ने विद्यार्थियों और स्टाफ को कानूनों और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया।
शिविर के दौरान छात्रों को बाल विवाह निषेध अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, संवैधानिक अधिकार व कर्तव्य, साइबर अपराध से बचाव, नालसा-रालसा योजनाएं और नालसा हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी दी गई।
जुगल सिंह सोलंकी ने कहा कि बाल विवाह गंभीर दंडनीय अपराध है और इसकी सूचना संबंधित विभाग या हेल्पलाइन पर देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए आंतरिक शिकायत समिति के महत्व और साइबर अपराधों के मामलों में तत्काल शिकायत दर्ज कराने की जरूरत पर भी जोर दिया।
शिविर में निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, मध्यस्थता और विधिक सेवा प्राधिकरण की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में संस्थान संचालक सुशील कुमार डांगा सहित स्टाफ सदस्य हरिकिशन चोपड़ा, मनमोहन शर्मा, कैलाशचंद गुर्जर, जब्बार अली, सुरज्ञान भाटी, कमल किशोर पारीक, रेखा, पूनम शर्मा, सुनीता, किट्टू माकड़, सुरेश चंद्र, दिनेश वैष्णव और मनोज कुमार जाग्रत उपस्थित रहे।