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ग्रामीण विकास राज्य सेवा की कनिष्ठ श्रंखला में सीधी भर्ती और पदोन्नति का 50 -50 होगा अनुपात

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जयपुर ।मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। जिसमें राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम 2007 में संशोधन को स्वीकृति दे दी गई है । राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सभा की कनिष्ठ वेतन श्रंखला के पदों के कुल 75% पद वर्तमान में सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रावधान है। इसे कैबिनेट के इस निर्णय से संशोधोति किया जा सकेगा। सीधी भर्ती एवं पदोन्नति का अनुपात 50- 50 किया जा सकेगा। इससे राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रंखला के 50% पदों को अतिरिक्त विकास अधिकारियों की पदोन्नति के माध्यम से भरा जा सकेगा।

कैबिनेट के सामने से सहायक एवं अतिरिक्त विकास अधिकारियों की पदोन्नति के लिए अधिक संख्या में पद उपलब्ध होंगे तथा विभाग में विकास अधिकारी के रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा शीघ्रता से भरा जा सकेगा साथ ही लंबे समय से विकास अधिकारियों की खाली पदों की रहने की समस्या भी दूर होगी अतिरिक्त विकास अधिकारियों को विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति देने से ग्राम विकास अधिकारियों के मनोबल एवं कार्य कुशलता में वृद्धि होगी मंत्रिमंडल ने दंड प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2021 को विधानसभा के विचार प्रस्तुत करने की मंजूरी दी है इस प्रस्तावित विधेयक द्वारा केंद्र सरकार के समान राज्य सरकार को भी अन्य सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों को अधिसूचित करने की शक्तियां प्राप्त हो सकेगी इसे आपराधिक प्रकरणों के अनुसंधान एवं विचारण में गतिशीलता सकेगी।

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