Home crime मुनीम के साथ मारपीट करने वाले मुख्य आरोपियों की अग्रिम जमानत की...

मुनीम के साथ मारपीट करने वाले मुख्य आरोपियों की अग्रिम जमानत की खारिज

0

 

लोकटूडे न्यूज़ नेटवर्क
माण्डलगढ़(केसरीमल मेवाड़ा) बिजौलियां क्षेत्र में गत दिनों शराब ठेकेदार के मुनीम व उनके सहयोगी पर ओवर रेट के मामले को लेकर हमला कर दिया गया था जिसमे बिजौलियां पुलिस ने सह अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई थी। लेकिन घटना के बाद से मुख्य आरोपी अभी तक फरार चल रहे है जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। उक्त आरोपियों की
अपर सेशन न्यायाधीश भीलवाड़ा ने अग्रीम जमानत की खारिज कर दी है। घटना के मुख्य आरोपी अभियुक्तगण अजय सिंह पुत्र स्वतंत्र सिंह निवासी कैलाशपुरी, मकान नम्बर, 120बी, बालिता रोड, नहर के पास, गिरधरपुरा, कोटा पुलिस थाना कुनाडी जिला कोटा हाल निवासी तेजाजी के मंदिर के पास, बेरीसाल थाना बिजौलिया जिला भीलवाडा, भंवर सिंह पुत्र चतर सिंह निवासी दलसिंह जी का खेडा, थाना काछोला जिला भीलवाडा एवं बलवीर सिंह पुत्र नाथु सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी शोभा जी का खेडा थाना शक्करगढ जिला शाहपुरा (राज०) की ओर से 28 अक्टूबर सोमवार को अपर सेशन न्यायालय भीलवाड़ा में अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया है। पीड़ित चंद्रशेखर मेवाड़ा ने न्यायालय के निर्णय की सराहना व्यक्त करते हुए सभी मुख्य आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version