Home rajasthan सूचना नहीं देने पर ग्राम विकास अधिकारी पर ₹2500 का जुर्माना

सूचना नहीं देने पर ग्राम विकास अधिकारी पर ₹2500 का जुर्माना

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लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
राजस्थान राज्य सूचना आयोग की कड़ी कार्रवाई
जयपुर/नागौर। राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दर्ज एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए ग्राम विकास अधिकारी, मेडास ग्राम पंचायत (पंचायत समिति—रिया बड़ी, जिला नागौर) पर ₹2500 का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई जयपुर निवासी राजेश कुमार सैन की शिकायत पर की गई।
शिकायतकर्ता राजेश सेन ने आयोग को बताया कि उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कथित रूप से निजी लाभ के उद्देश्य से किए गए अवैध निर्माण, वित्तीय अनियमितताओं, तथा राजकीय निधि के दुरुपयोग से संबंधित अभिलेखों की मांग की थी। जानकारी के अनुसार, अधिकारी ने निर्धारित समय सीमा के बावजूद मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई।
आयोग ने सुनवाई के दौरान पाया कि अधिकारी की ओर से सूचना न देना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का स्पष्ट उल्लंघन है। आयोग ने यह भी माना कि अधिकारी का व्यवहार पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों के विपरीत है, जो शासन व्यवस्था पर अपेक्षित विश्वास को कमजोर करता है।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि सूचना इसलिए रोकी गई क्योंकि इससे राजकीय निधि के संभावित दुरुपयोग का खुलासा हो सकता था। आयोग ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए कहा कि सूचना छिपाने की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह है।

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