Home rajasthan पेपर लीक माफिया जगदीश पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट संपत्ति होगी अटैच

पेपर लीक माफिया जगदीश पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट संपत्ति होगी अटैच

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जयपुर । परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा कर वास्तविक मेहनत करने वाले बच्चों का हक चीन वाले नकल माफिया जगदीश बिश्नोई और उनके साथियों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगेगा ,जिसके चलते उनकी संपत्तियां ईडी से अटैच होगी ।अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलेंगे और उन्होंने नेस्तनाबोध कर दिया जाएगा । अगर इस तरह की कार्यवाही पेपर लीक माफिया पर होती है तो आने वाले समय में इस तरह बच्चों का भविष्य खराब करने वाले लोग डरेंगे। एसओजी ने गिरफ्तार किया कनिष्ठ अभियंता परीक्षा 2020 के पेपर लीक के मुख्य आरोपी जगदीश बिश्नोई की करोड़ों रुपए की संपत्तियों को अटैच करने के लिए एड को पत्र लिखा है । वी के सिंह ने बताया कि जगदीश पर गैंगस्टर एक्ट पर लगेगा ।इसको कहीं से भी किसी प्रकार का संरक्षण नहीं मिल सके। इसके लिए इसके खिलाफ सख्ती बढ़ती जाएगी। जगदीश इससे पहले 11 बार जेल जा चुका है लेकिन हर बार बाहर आ जाता था। पूछताछ में सांचौर जिले के दाता निवासी जगदीश बिश्नोई उर्फ जगदीश ज्याणी ने बताया कि वह पहले जालौर में थर्ड ग्रेड टीचर था। नकल गिरोह ने उसे मोटे पैसे का लालच देकर पेपर लीक का सरगना बना दिया और उसने अपने हजारों रिश्तेदारों को पैसे लेकर नौकरियां लगा दी । जगदीश 2005 से नकल ग्रूप से जुड़ा । B.Ed की फर्जी डिग्रियां खरीदी, इसके बाद 2007 में पेपर लिककर खुद थर्ड ग्रेड का शिक्षक बन गया। इसके बाद 3 साल तक वह सरकारी स्कूल में नियुक्त था। वह जमकर पेपर लीक किए मामला उजागर होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया लेकिन डेढ़ साल बाद ही जेल से छूट गया।

भाई कोचिंग सेंटर में देता था नौकरी की गारंटी निलंबन के दौरान जगदीश ने अपने भाई भीखाराम को जोधपुर में अनुपम के नाम से कोचिंग सेंटर खुलवाया बाद में भीखाराम भी पेपर लीक गैंग में शामिल हो गया दोनों भाई विज्ञापन के जरिए नौकरी की गारंटी देते थे जो भी कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेने आता था उसे स्टांप पर लिखकर भी देते थे कि उनकी 100% सिलेक्शन होगी इस तरह की कई बार शिकायतें भी हुई लेकिन स्थानीय पुलिस थाने में मिली भगत के चलते यह मामले रफत दफा हो जाते थे मामला मीडिया तक पहुंचता था तब पुलिस इस मामले में खाना पूर्ति कर छोड़ देती थी जिससे उनके होते गए और एक खुलेआम स्टूडेंट से पैसे लेकर उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सेलेक्ट करने की गारंटी देने लगे जब किसी तरह की गारंटी देना अपराध की श्रेणी में आता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्थान नौकरी दिलाने की गारंटी नहीं दिला सकते हैं क्योंकि यह सब कुछ संभव हो उसके परीक्षा पास करने उसके इंटरव्यू में सफल होने पर ही होता है लेकिन इस तरह के कोचिंग सेंटर राजस्थान में कई स्थानों पर चल रहे हैं जो स्टूडेंट से नौकरी दिलाने का वादा करते हैं और ठगी करते हैं जब स्टूडेंट्स इस तरह की शिकायत करते हैं तो उनके साथ मारपीट हो जाती है उनकी शिकायतों में पुलिस कार्रवाई करने की बजाय उन्हें धमका दिया यहां तक की मीडिया वालों के खिलाफ भी उदयपुर जोधपुर में मुकदमा दर्ज हो गए कि यह फर्जी खबरें दिखाकर उन पर विज्ञापन के लिए दबाव बना रहे हैं जबकि हकीकत में यह मामला इस तरह का ही था।

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