जोधपुर। राजस्थान के बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले में सात आरोपियों को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पूर्व विधायक मलखान सिंह ने अधीनस्थ कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर बुधवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए अर्जी खारिज कर दी । बताया जा रहा कि मलखान सिंह का एक-दो दिन में हाईकोर्ट में अधिनस्थ कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। वहीं मामले में अन्य प्रमुख आरोपी शहाबुद्दीन और बलदेव की जमानत अर्जी पर गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई होगी। मलखान सिंह की ओर से अधिवक्ता विनोद शर्मा ने जमानत अर्जी पेश की और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अन्य आरोपी को जमानत देने के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि उसे ट्रायल में देरी होने पर अनिश्चितकाल के लिए जेल में नहीं रखने का कहते हुए जमानत दी गई है। समय से ज्यादा अवधि से प्रार्थी मलखान जेल में है। मुलजिम के बयान पूरे हो चुके हैं लेकिन डीएनए एक्सपर्ट अंबर भी कार को फिर से समन जारी होने पर बचाव पक्ष द्वारा साक्ष्य पेश करने में और समय लगेगा । इसलिए जमानत दी जाए । सीबीआई की ओर से अधिवक्ता अशोक जोशी ने जमानत का विरोध किया ।दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट की लिंक पीठासीन अधिकारी ने जमानत देने से इनकार करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
भंवरी मामले के आरोपी पूर्व विधायक मलखान सिंह अब हाईकोर्ट की शरण में
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