कॉलेज कोचिंग खुलेंगे
जयपुर। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ने के कारण सरकार ने संशोधित गाइडलाइन जारी की है । विशेषज्ञों के अनुसार जिन्होंने वैक्सिनेशन की दोनों खुराक ले ली है ,उनमें नए वैरियंट ओमिक्रोन से संक्रमण होने पर ऑक्सीजन एवं आईसीयू की आवश्यकता कम देखी जा रही है । इसलिए वैक्सिनेशन का कराया जाना जरूरी है । बच्चों में वैक्सीनेशन हेतु संस्थानों में कैम्पआयोजित करवाने के लिए प्रेरित किया जाए, 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बच्चे वैक्सिनेशन कराएं। राजस्थान सरकार ने संक्रमण को देखते हुए राज्य के समस्त नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्र में पढ़ने वाली कक्षा एक से 12वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों स्कूल ,कोचिंग सेंटर को 30 जनवरी तक बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी ।
कॉलेजों के लिए निर्देश
प्रदेश के महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक संस्थान कोचिंग सेंटर संचालित किए जा सकेंगे। लेकिन इनमें 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजेशन और कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना करना जरूरी होगा। जिन संस्थानों में यदि ऐसा संभव नहीं है तो फिर रोटेशन के आधार पर 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ कोचिंग सेंटर खोले जा सकेंगे। ऑनलाइन माध्यम से अध्यक्ष संचालित रखा जाएगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन इसकी अनुपालन कराएगा।
विवाह समारोह
विवाह समारोह में 100 लोगों की अनुमति रहेगी। वहीं नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में होने वाले विवाह समारोह में 50 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी ।विवाह समारोह में बैंड बाजा बादल को उक्त संख्या से अलग रखा जाएगा।
अंतिम संस्कार
राज्य सरकार की गाइड लाइन के अनुसार अंतिम संस्कार में 20 लोगों के ही सम्मिलित होने की अनुमति रहेगी, 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होने पर महामारी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी।
धार्मिक राजनीतिक आयोजन नई गाइडलाइन के अनुसार सरकार ने सामाजिक, राजनीतिक, खेल कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह ,रैली, सभा, धरना ,प्रदर्शन, जुलूस ,एवं मेलों में अधिकतम 100 लोगों की अनुमति रहेगी।