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सौम्या गुर्जर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, हाईकोर्ट के निर्णय पर मिला स्टे

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जयपुर। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय पर स्टे लगाया है। सुप्रीम कोर्ट का ये स्टे न्यायिक जांच पूरी होने तक प्रभावी रहेगा। निलंबित मेयर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई थी सुनवाई। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष सिंघवी ने रखा पक्ष। वहीं सौम्या गुर्जर की ओर से अधिवक्ता अमन की पैरवी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या को राहत दी है। जस्टिस किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश की खंडपीठ में हुई सुनवाई। आपको बता दे कि सौम्या मामले की जांच प्रभावित नहीं हो इसलिए राजस्थान सरकार ने उन्हें पद से हटाया था। इस पर पीड़िता सौम्या गुर्जर राजस्थान हाईकोर्ट गई थी जहां कोर्ट ने राजस्थान सरकार के फैसले को सही मानते हुए उनके निंलबन की कार्यवाही को उचित ठहराया था। जिसके चलते सरकार को शील धाभाई को कार्यवाहक मेयर नियुक्त करना पड़ा था। इसी मामले को लेकर सौम्या गुर्जर सुप्रीम कोर्ट गई थी जहां से सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे दे दिया है। सौम्या को इससे बड़ी राहत मिली है।

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