जयपुर। अब खबर जयपुर से जहां 9 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में जयपुर की पोक्सो कोर्ट में बड़ा फैसला सुना है। पोक्सो कोर्ट ने क्रम संख्या तीन में आरोपी कमलेश मीणा को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट में 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लांबा ने बताया कि यह संभवत देश का ऐसा पहला मामला है जिसमें मासूम बालिका से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मात्र 18 घंटे में ही चालान पेश किया । कोर्ट ने भी 9 दिनों के भीतर ही तथ्यों के आधार पर सख्त फैसला सुनाया।
26 सिंतम्बर को कोटखावदा में मासूम से दुष्कर्म
आपको बता दें कि 26 सितंबर को कोटखावदा इलाके में एक मासूम के साथ बलात्कार का मामला सामने आया था। घटना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस ने मात्र 18 घंटे के भीतर ही आरोपी कमलेश मीणा को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया। पुलिस ने उनके बयान करवाएं पोक्सो कोर्ट ने भी मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए मासूम बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी कमलेश मीणा को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई । साथ ही कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना भी लगाया । उन्होंने कहा कि पुलिस और कोर्ट का यह काम ऐसे अपराधों के मामले में नजीर साबित होगा।