जयपुर ।राज्य सूचना आयोग ने सूचना मुहैया कराने में कोताही बरतने पर अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। सूचना आयुक्त नारायण बारेठ ने चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर पर सूचना कानून की अवहेलना करने पर ₹10000 का जुर्माना लगाया है । इसी कड़ी में कोटा में रामगंजमंडी और बूंदी में कापरेन नगर पालिका अधिशाषी अधिशासी अधिकारी पर ₹5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। चित्तौड़गढ़ के जयप्रकाश ने सूचना आयोग को शिकायत की थी कि आयोग के आदेश के बावजूद अतिरिक्त जिला कलक्टर ने उन्हें सूचना उपलब्ध नहीं कराई। मामले की सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त नारायण बारेठ ने कहा कि दुखद है बार-बार तकाजा करने के उपरांत वरिष्ठ अधिकारी आदेश के क्रियान्वयन करने में कोताही बरत रहे है। पीड़ित शिव प्रकाश ने जिले के आवलखेड़ा में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर कार्यवाही की जानकारी शिकायत की थी। इस पर तत्कालीन सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने अक्टूबर 2019 में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सूचना मुहैया करने का आदेश दिया था। जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर प्रार्थी ने फिर से सूचना अधिकारी को जानकारी दी। इस पर सूचना अधिकारी बारेठ ने कार्यवाही करते हुए ₹10000 जुर्माना लगाया है। वहीं कापरेन ओर रामगंजमंडी के अधिशाषी अधिकारी भी सूचना देने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे। इस पर दोनों अधिकारियों पर 5- 5 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया।
चितौड़गढ़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कापरेन, रामगंजमंडी के अधिशाषी अधिकारियों पर सूचना आयुक्त ने लगाया जुर्माना
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